जीएसटी रिटर्न

जीएसटीआर-9 एवं जीएसटीआर-9सी को और भी सरल बनाया गया

सरकार ने 14 नवंबर, 2019 को वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म ‘जीएसटीआर-9(GSTR-9 )  (वार्षिक रिटर्न)’  और फॉर्म ‘जीएसटीआर-9सी (GSTR-9C) (मिलान स्‍टेटमेंट) दाखिल करने की अंतिम ति‍थि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 तथा वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए इनकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी।

सरकार ने इन फॉर्मों में विभिन्‍न प्रविष्टियों को वैकल्पिक बनाकर इन्‍हें सरल बनाने का भी निर्णय लिया है।

केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) ) (सीबीआईसी) ने आज ‘जीएसटीआर-9 (GSTR-9 ) (वार्षिक रिटर्न)’  और ‘जीएसटीआर-9सी (GSTR-9C)  (मिलान स्‍टेटमेंट) के सरलीकरण से संबंधित संशोधनों को अधिसूचित किया, जिसके तहत अन्‍य बातों के अलावा करदाताओं को वित्‍त वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लिए कच्‍चे माल, कच्‍चे माल से जुड़ी सेवाओं एवं पूंजीगत सामान पर लिए गए इनपुट टैक्‍स क्रेडिट को अलग-अलग उपलब्‍ध न कराने तथा उत्‍पादन (आउटपुट), इनपुट (कच्‍चा माल), इत्‍यादि के एचएसएन स्‍तर से जुड़ी सूचनाएं उपलब्‍ध न कराने की अनुमति दे दी गई है।

सीबीआईसी ने उम्‍मीद जताई है कि इन बदलावों के साथ-साथ रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ा देने से सभी जीएसटी करदाताओं के लिए वित्‍त वर्ष 2017-18 और वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए अपने-अपने वार्षिक रिटर्न और मिलान स्‍टेटमेंट को समय पर दाखिल करना संभव हो जाएगा।

जीएसटीआर-9  (GSTR-9 ) और जीएसटीआर-9सी (GSTR-9C)  दाखिल करने में करदाताओं को हो रही मुश्किलों के संबंध में विभिन्‍न ज्ञापन प्राप्‍त हुए थे, जिन पर सरकार ने सकारात्‍मक कदम उठाए हैं।

उल्‍लेखनीय है कि वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9  (GSTR-9 ) और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवम्‍बर, 2019 थी। वहीं, वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी  (GSTR-9C)  दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2019 थी।

इन निर्णयों को अमल में लाने वाली अधिसूचनाओं को आज जारी कर दिया गया है।