चण्डीगढ़, 15 जून (जनसमा)। हरियाणा सरकार द्वारा 30 किलोवाट से अधिक बिजली लोड वाली इकाइयों जैसे कि संस्थान, घरेलू, उद्योग एवं व्यावसायिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों तथा नगरपालिका एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 500 वर्ग गज से अधिक के प्लाटों में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी विभागों में भी जल्द से जल्द सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के आदेश जारी किए गए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए कुरुक्षेत्र के करीब 50 होटल व बैक्वेंट हाल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। मैनडेट्री नोटिफिकेशन के तहत जो संस्थान सौर ऊर्जा का प्रावधान नहीं करेंगे, उनके बिजली के कनैक्शन काटने का अधिकार बिजली बोर्ड को दिया गया है।
उन्होंने बताया कि एक किलोवाट का पावर प्लांट लगाने के लिए बिना छाया की 10 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। यह प्लांट बिजली बचत के रूप में 2 से 3 साल में अपनी कीमत पूरी कर देता है। आनग्रिड सौर ऊर्जा प्लांट में रखरखाव की आवश्कता नहीं है और यह लगभग 25 वर्ष तक कार्य करेगा। एक किलोवाट का पावर प्लांट प्रति दिन 4 से 5 यूनिट बिजली की बचत करेगा। घर में बिजली की आवश्यकता न होने पर दिन में सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली बोर्ड को चली जाएगी और बाद में जो बिजली हम ग्रिड से रात के समय प्रयोग में लाएंगे उसको घटाकर हमारा बिजली का बिल आयेगा।
उन्होंने बताया कि आनग्रिड सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित चैनल पार्टनर से स्वीकृति उपरांत यह प्लांट स्वयं ही अपने स्तर पर लगवा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा गैर-व्यावसायिक संस्थानों पर 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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