कोलकाता, 02 मार्च। अगर किसी अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ कहा तो जेल जाना पड़ सकता है।
हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक अहम फैसला सुनाते हुए महिला पुलिस अधिकारी को ‘डार्लिंग’ कहकर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। घटना के अनुसार एक शख्स ने नशे की हालत में महिला पुलिसअधिकारी से पूछा, ”कहां हो डार्लिंग, जुर्माने के लिए आई हो?”
इस तरह की बात कहने पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया और आरोपी को दोषी करार दिया।
उस दिन जब पुलिस की एक टीम गश्त पर थी, तभी नशे में धुत एक व्यक्ति महिला कांस्टेबल के पास पहुंचा और उसे ‘डार्लिंग’ कहकर अश्लील तरीके से बात करने लगा। पुलिस ने बदतमीज़ी करने वाले उस शख्स को पकड़ लिया और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस कार्रवाई के बाद जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए तीन महीने की सजा सुनाई और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया हालाँकि, अदालत ने सजा को घटाकर एक महीने कर दिया क्योंकि आरोपी ने नशे की हालत में अपराध किया था।
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