गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में सोमवार, 20 अप्रैल से केवल नगरपालिका और महानगरपालिका सीमा के बाहर के क्षेत्रों (non urban areas) में ही औद्योगिक इकाइयां (Industrial Units) कार्यरत की जा सकेंगी।
इस दौरान यदि संभव हो तो ऐसी इकाइयों के कामगारों की फैक्टरी परिसर में ठहरने की व्यवस्था और कम से कम आवाजाही को सुनिश्चित करने की एहतियात बरतनी होगी।
बैठक में यह निर्धारित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों (Industrial Units) को शुरू करने की अनुमति को लेकर परिस्थिति के लगातार निरीक्षण के बाद राज्य सरकार निर्णय करेगी।
शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन निर्माण प्रोजेक्ट भी कामगारों-श्रमिकों की संबंधित प्रोजेक्ट स्थल पर ठहरने की व्यवस्था के साथ चालू रखे जा सकते हैं।
रोजगार प्रदाताओं को कामगारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के साथ सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक अधिसूचना में बताई गई व्यवस्थाएं भी करनी होगी।
बैठक में मुख्य सचिव अनिल मुकीम, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री के. कैलाशनाथन तथा प्रधान सचिव श्री मनोज कुमार दास उपस्थित थे।
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