JNU

व्हाट्स एप और गूगल को जेएनयू मामले में जानकारी पुलिस को देने के निर्देश

जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) (JNU) में हुई हिंसा (violence ) के बारे में दिल्ली उच्‍च न्‍यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार, 14 जनवरी,2020 को व्हाट्स एप (WhatsApp) और गूगल (Google) से सूचना सामग्री दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police)को उपलब्‍ध कराने के लिए कहा है।

दिल्ली उच्‍च न्‍यायालय (Delhi High Court) ने पुलिस से यह भी कहा कि वह उन दो व्हाट्स एप ग्रुप के सदस्‍यों द्वारा शुरू में इस्‍तेमाल किये गये मोबाइल फोन भी जब्‍त कर ले, जिनके जरिये 5 जनवरी की हिंसा की घटनाएं कराई गई थीं।

जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय प्रशासन को निर्देश देते हुए दिल्ली उच्‍च न्‍यायालय (Delhi High Court)  के न्‍यायमूर्ति बृजेश सेठी ने कहा कि प्रशासन विश्‍वविद्यालय में हुई हिंसा की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्‍ध कराए।

TV photo JNU violence 

दिल्ली उच्‍च न्‍यायालय (Delhi High Court) ने ये आदेश जेएनयू (JNU)के प्रो. अमित परमेश्‍वरन, अतुल सूद और शुक्‍ल विनायक सावंत की उस याचिका की सुनवाई करते हुए दी, जिनमें दिल्‍ली पुलिस आयुक्‍त और दिल्‍ली सरकार को इस बारे में निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

गौर करें कि 5 जनवरी को लाठियों, लोहे की छड़ों और पत्‍थर लिये नकाबपोश लोगों की एक भीड़ जेएनयू परिसर में दाखिल हुई थी और इन लोगों ने तीन हॉस्‍टलों में विद्यार्थियों और सम्‍पत्ति को निशाना बनाया।

भीड़ ने हॉस्‍टल में रहने वालों की पिटाई की और खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर और निजी सामान को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के सिलसिले में वसंतकुंज पुलिस थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं।