जयपुर, 29 अगस्त। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने मंगलवार को बताया कि जयपुर शहर की 73 गृह निर्माण सहकारी समितियों सहित कुल 88 समितियों के पंजीयन को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इन समितियों ने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया था, इसलिए इन्हें अवसायन में लाकर इनका पंजीयन रद्द करने का निर्णय किया गया है।
कुमार ने बताया कि समाचार पत्र के माध्यम से इन समितियों के सदस्यों, संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए 14 जुलाई, 2017 को एक सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित दो माह की अवधि में कोई आपत्ति या दावे प्राप्त नहीं होने पर सोसायटी का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक नोटिस के जरिए इन समितियों के पूर्व पदाधिकारियों को समिति की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति तथा रिकार्ड आदि को समिति के समापक को सौंप कर रसीद प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। यदि कोई पूर्व पदाधिकारी समिति की चल एवं अचल सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय करने या पट्टों के हस्तान्तरण के लिए अब अधिकृत नहीं है।
उन्होंने बताया कि रिकार्ड एवं चल अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा उन समितियों का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
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