दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पाबंद किया है कि वे इस महीने की 12 वीं तारीख को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मानहानि के मामले में जिरह करने के लिए तैयार रहें।
अदालत के संयुक्त रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में जिरह के लिए अरविंद केजरीवाल को कोई और तिथि नहीं दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल और पांच आप नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें इन नेताओं ने जेटली पर दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन, डीडीसीए में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जब जेटली 1999 से 2013 तक इसके अध्यक्ष थे।
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