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लालू को चारा घोटाले के तीसरे मामले में 5 साल की सजा

चारा घोटाले के तीसरे मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुद्धवार को राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ पांच साल की सजा सुनाई है। इससे पूर्व पिछले महीने देवघर मामले में भी लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई जाचुकी है।

इस मामले में चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख रूपया फर्जी तरीके से निकाला गया, जिसकी सजा दीगई है।

लालू इन दिनों रांची की जेल में हैं । इस सजा से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

इस चाईबासा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्रा सहित 50 लोग दोषी पाये गए हैं।

इनमें कुछ नौकरशाह, झारख्ण्ड के पूर्व मुख्य सचिव आदि भी दोषी करार दिये गए हैं।

आज अदालत में सभी आरोपी मौजूद थे और जिरह भी सबके सामने की गई थी। जगन्नाथ मिश्र आज उपस्थित नहीं हुए क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत होगया है।