जिन दवाओं के लाइसेंस रद्द किया गया हैं वे हैं : स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप और आईग्रिट गोल्ड।
देहरादून, 30 अप्रैल। भ्रामक विज्ञापन मामले में जारी नोटिस का पालन न करने पर उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ये उत्पाद हैं : स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप और आईग्रिट गोल्ड।
गौर करें कि मंगलवार 30 अप्रैल को भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि के माफीनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी जवाब मांगा था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर विभाग ने क्या एक्शन लिए थे।
Image courtesy: Youtube
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