कोविद -19 (COVID-19) के कारण लॉकडाउन.3 (Lockdown) की समाप्ति से पहले, केंद्र सरकार ने रविवार 17 मई,2020 को लॉकडाउन (lockdown) 31 मई तक बढ़ा दिया।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन (lockdown) दिशानिर्देशों में अंतर-राज्य बस सेवाओं को चलाने की अनुमति दी है, बशर्ते इसमें शामिल राज्य अपनी सहमति दें।
हवाई यात्रा, मेट्रो सेवाओं को अभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। शॉपिंग मॉल , सिनेमा हॉल , होटल और रेस्त्रां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी।
लॉकडाउन.4 (lockdown) के दौरान भी स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
केवल स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वॉरंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी।
वे होटल और रेस्त्रां खुले रह सकेंगे जो होम डिलिवरी सेवाएँ देते हैं।
कार्यालयों, कारखानों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम पर आने वाले कर्मचारियों पर प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया।
लॉकडाउन.4 (lockdown) के दौरानसुरक्षात्मक उपायों के मद्देनज़र रात का कर्फ्यू, शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच रहेगा और इससे लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
लॉकडाउन.4 (lockdown) के दौरान गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों, 65 वर्ष से ऊपर के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।
राज्यों के बीच सभी वस्तुओं और मालवाहन के अलावा खाली ट्रकों के आवागमन को अनुमति देने को कहा गया है।
चिकित्सा तथा सफाई कर्मियों और रोगी वाहनों के आवाजाही को सुगम बनाये रख्रने के लिए कहा गया है।
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