आयकर विभाग (Income Tax department) ने कहा कि इस महीने के अंत तक स्थायी खाता संख्या पैन (Permanent Account Number) को आधार (Aadhaar) के साथ लिंक करना अनिवार्य होगा।
विभाग का कहना है कि इससे आयकर सेवाओं के लाभों को प्राप्त करने में सुविधा होगी।
पैन को आधार(Aadhaar) से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस साल सितंबर में जारी एक आदेश के जरिए इसे बढ़ा दिया था। इससे पहले समय सीमा 30 सितंबर थी।
पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से ऑनलाइन लिंक (Link) करने के लिए ई.फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। लिंक को सक्षम करने के लिए आयकर विभाग एक एसएमएस.आधारित सुविधा भी प्रदान करता है।
आधार (Aadhaar) भारत के निवासी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।
PAN एक व्यक्ति, फर्म या संस्था को I T विभाग द्वारा आवंटित 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है।
Follow @JansamacharNews