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हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए मोबाइल आधार भी मान्य

देश के हवाई अड्डे में प्रवेश करने के लिए मोबाइल आधार एक पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विमानन सुरक्षा एजेंसी, बीसीएएस द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार, अभिभावक या माता-पिता के साथ नाबालिक के लिए अलग से अब पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी।

हवाईअड्डा परिसर में प्रवेश करने वाले यात्रियों को  नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा सूचीबद्ध दस पहचान प्रमाणों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा।

इसमें पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार या एम-आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। 26 अक्टूबर को जारी बीसीएएस परिपत्र  में कहा गया है कि   पेंशन कार्ड, अपंगता फोटो पहचान और केंद्रीय / राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और निजी लिमिटेड कंपनी के फोटो पहचान पत्र , राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी पासबुक भी  पहचान पत्र के रूप में स्वीकार्य होंगे।

अलग-अलग व्यक्तियों को विकलांगता फोटो आईडी या मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना होगा। छात्रों के लिए सरकारी संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने का भी विकल्प है।

परिपत्र में कहा गया है कि पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने पर माता-पिता या अभिभावक के साथ एक नाबालिग को अलग से पहचान पत्र पेश करने की जरूरत नहीं है।

यदि कोई यात्री दस दस्तावेजों में से एक का दस्तावेज नहीं दे सकता है, तो एक समूह / राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का भी विकल्प है।