नई दिल्ली, 13 मार्च। टोल प्लाजा पर होने वाली असुविधा से बचने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम फास्टैग उपयोग करने वालों को परामर्श दिया है कि वह 15 मार्च 2024 से पहले दूसरे बैंक द्वारा जारी फास्टैग खरीद लें।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाये गये प्रतिबंधों के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ता 15 मार्च 2024 के बाद न तो रिचार्ज करा पायेंगे और न ही अतिरिक्त राशि जोड़ पायेंगे। हालांकि, वह फास्टैग में जमा मौजूदा राशि का इस्तेमाल निर्धिारित तिथि के बाद भी कर पायेंगे।
पेटीएम फास्टैग से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी अथवा सहायता के लिये उपयोगकर्ता अपने बैंकों से जानकारी ले सकते हैं या फिर आईएचएमसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। एनएचएआई ने सभी पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं से देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिये सक्रियता के साथ कदम उठाने का आग्रह किया है।
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