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नृत्य-नाटक कार्यक्रमों के 500 रुपये के टिकट पर जीएसटी नहीं

नाटक अथवा नृत्‍य, पुरस्‍कार समारोहों, पेजेंट,संगीत कार्यक्रमों, संगीत समारोह, मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों और तारामंडल में प्रवेश के लिए प्रति व्‍यक्ति 500 रुपये तक के प्रवेश टिकट को जीएसटी से छूट दे दी गई है।

पहले यह  सीमा प्रति व्‍यक्ति 250 रुपये  के टिकिट पर ही थी।

जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में जीएसटी में  छूट के उद्देश्‍य से यह सिफारिश की है।

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि तारामंडल में प्रवेश को भी प्रति व्‍यक्ति 500 रुपये तक की इस छूट सीमा का लाभ दिया जा सकता है।

परिषद की इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने वाली अधिसूचनाएं 25 जनवरी, 2018 को जारी की गई हैं। इससे नाटक अथवा नृत्‍य, पुरस्‍कार समारोहों, पेजेंट,संगीत कार्यक्रमों, संगीत समारोह, मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों और तारामंडल में प्रवेश के लिए प्रति व्‍यक्ति 500 रुपये तक के प्रवेश टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से देश में इस तरह के सांस्‍कृतिक एवं खेल आयोजनों को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है।