सरकार ने यह साफ कर दिया है कि साइबर खतरों पर नियंत्रण के लिए वर्तमान में साइबर पुलिस बल का गठन करने की कोई योजना नहीं है।
लोकसभा में मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय राज्य गृहमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अहीर ने जानकारी दी कि सरकार भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4 सी) की स्थापना करने पर कार्य कर रही है।
आई 4 सी योजना का मुख्य उद्देश्य है – राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करना, ताकि एक प्रभावी उपकरण के रूप में यह देश में साइबर अपराध से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सके।
साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़े मामलों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के रूप में पर्याप्त कानूनी ढांचा मौजूद है।
इसके अलावा, उभरती जरूरतों के अनुसार कानून में संशोधन का विकल्प मौजूद है। कानून में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।
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