भोपाल, 12 जून (जनसमा)। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्सों का घोषित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय नहीं किया जायेगा। किसानों को उनकी उपज का पारदर्शी, उचित और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य उपलब्ध कराने के लिये राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सोमवार को इस बाबत विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।
बोर्ड के प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जिन मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य आरंभ नहीं किया गया है अथवा समाप्त हो चुका है, वहाँ पर किसान की सहमति के उपरांत ही अधिसूचित कृषि जिन्स का विक्रय सम्पन्न कराया जायेगा।
मंडियों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर मंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्स के मूल्य, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर लगातार दो दिन से अधिक अवधि तक प्रचलित रहते हैं, तो मंडी सचिव प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को इसकी सूचना देगें और संबंधित शासकीय संस्थाओं का अवगत कराने के साथ-साथ व्यक्तिगत सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
मंडी सचिवों को यह दायित्व होगा कि प्रतिदिन की समस्त कार्यवाहियों से बोर्ड के आँचलिक कार्यालयों को अवगत करायें। आँचलिक कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर शीघ्र उपार्जन व्यवस्थाएँ करवायेंगे और बोर्ड के मुख्यालय को नियमित रूप से सूचित भी करेंगे।
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