नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (जनसमा)। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगाये गये प्रतिबंध को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। इस साल दिवाली 19 अक्तूबर को है। इसके मायने यह हुए कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, “हमें कम से कम एक दिवाली पर पटाखे मुक्त त्योहार मनाकर देखना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के जरिए, उन सभी लाइसेंसों को निलंबित कर दिया , जो एनसीआर के क्षेत्र में आतिशबाजी, थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देते हैं।
पिछले साल दिवाली के पटाखो ने राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया था ।
पटाखों के धुंए के कारण सांस और फेफड़ों को गंभीर नुकसान होता है और लोग बीमार होजाते है हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश वास्तव में न केवल इंसान के लिए दिवाली उपहार है, बल्कि उन पालतू जानवरों के लिए जो धुंए और अनपेक्षित शोर के कारण भ्रमित होकर अस्थायी रूप से बहरे होजाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एवं एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध हटाने का 12 सितंबर 2017 का आदेश एक नवंबर से दोबारा लागू होगा यानी एक नवंबर से दोबारा पटाखे बिक सकेंगे।
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