रायपुर लोकसभा सीट के लिएआगामी 28 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
जिला निर्वाचनअधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के सिंगल विंडों में जमानत राशि रु. 25000 का भुगतान कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत राशि रु 12,500 जमा कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होगा।
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राशि नगद जमा करना होगा, चेक या अन्य किसी रुप में रशि स्वीकार नहीं होगी।
नाम निर्देशन पत्र 28 मार्च से 4 अप्रैल तक भरें जा सकेंगे। 5 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा 8अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेगें। मतदान 23 अप्रैल को और मतगणना 23 मई को होगी।
मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि हेतु सिंगल विडों शुरु
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों को नाम निर्देशन पत्र में फोटो युक्त मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होता है । इस हेतु कलेक्टोरेट में सिंगल विडों शुरु कर दी गई है। इससे मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि ली जा सकती है।
इस हेतु आवेदन पत्र में 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टॉम्प लगाना होगा।
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