मुंबई की एक विशेष अदालत ने रविवार को 12,700 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में हीरे के व्यापारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत ने पिछले महीने पंजीकृत बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच एजेंसियों में से एक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आवेदन पर गैर जमानती वारंट जारी किया है।
ईडी ने पहले ही धोखाधड़ी मामले में दोनों प्रमुख आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को समन्स जारी कर दिए थे और उन्हें केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा जाचुका है।
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