मध्य प्रदेश में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) यानि 50 माईक्रोन से पतले पॉलीथिन (polyethylene) को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया हे।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने सभी कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान (Awareness Campaign) चलाने के लिए निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि अपशिष्ट प्लास्टिक (Waste plastic) नियम-2016 के नियम के अंतर्गत 50 माईक्रोन (50 microns) से पतली पॉलीथिन के विरूद्ध प्रतिबंधित कार्यवाही के प्रावधान है।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि कुछ नगरीय निकायों में सिंगल यूज डिस्पोजल सामग्री एवं सभी प्रकार के 50 माईक्रोन से अधिक मोटी प्लास्टिक (plastic) के विक्रेताओं एवं उत्पादकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है, जो अनुचित है।
उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) के विरूद्ध जन-जागरूकता के माध्यम से इसके उपयोग को कम करना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
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