सोशल मीडिया पर कानून के तहत जून 2018 तक 1600 से ज्यादा यूआएल ब्लाॅक किये गए हैं। इनमें फेस बुक पर 956, यूट्यूब पर 152, ट्विटर पर 409, इंस्टाग्राम पर 66 तथा 79 अन्य यूआएल ब्लाॅक किये गए।
यह जानकारी केंद्रीय राज्य गृहमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
अहीर ने जानकारी दी कि भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 के प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकारें अपनी कानूनी मशीनरी के जरिए साइबर अपराधों की रोकथाम, पहचान और जांच के लिए जिम्मेदार है।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां वेब और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखती है और इसमें डाली जाने वाली किसी भी गैर कानूनी विषय-वस्तु पर रोक लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के अनुच्छेद 69 के तहत आवश्यक कार्यवाही करते है।
अहीर ने कहा कि इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के तहत गठित समिति सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत जारी निर्देशों के पालन की सावधिक निगरानी करती है।
अहीर ने जानकारी दी कि कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक सहयोगी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए सभी पक्षों के साथ नियमित बैठक करती है। 2017 से जून 2018 तक कानून के अनुपालन का वर्षवार स्तर-
फेसबुक | यूट्यूब | ट्वीटर | इंस्टाग्राम | अन्य | |
रोक लगाने के लिए सुझाये गए यूआरएल की संख्या | 1076 | 182 | 728 | 150 | 109 |
ब्लॉक किए गए यूआरएल | 956 | 152 | 409 | 66 | 79 |
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