दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI court) ने 74 साल के पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को 19 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश (Special Judge) अजय कुमार कुहर (Ajay Kumar Kuhar) ने पी चिदंबरम (P Chidambaram) को 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया (INX Media) भ्रष्टाचार मामले (corruption case) में एशिया के सबसे बड़े जेल परिसर (Asia’s largest prison complex) तिहाड़ जेल (Tihar Jail) भेजा।
इससे पहले दिन में, पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई हिरासत की समाप्ति के बाद अदालत में पेश किया गया था।
उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया।
सीबीआई (CBI) ने सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम (P Chidambaram) को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी।
खबरों में बताया गया है कि चिदंबरम (P Chidambaram) को तिहाड़ में उन्हें जेल नंबर एक के वार्ड नौ में रखा जाएगा।
जेल में उन्हें दाल,रोटी और सब्जी मिलेगी। साथ में अलग सेल में सोने के लिए एक खाट और साथ में बाथरूम की सुविधा भी होगी।
सीबीआई ने पी चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के कहने पर आईएनएक्स मीडिया में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश के वित्त मंत्री के रूप में पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
Follow @JansamacharNews