नई दिल्ली, 02 मार्च (जनसमा)। सरकार ने एक कानून बनाकर पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोटों को अपने पास रखने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी की यह सीमा 10 से अधिक नोट रखने पर है।
अधिकृत जानकारी के अनुसार बंद किए जा चुके पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोट यदि किसी व्यक्ति के पास दस से अधिक संख्या में मिलेंगे तो उस पर जुर्माना लग सकता है। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए तक हो सकती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शोध, अनुसंधान, अध्ययन और करेंसी संबंधी अध्ययन के लिए 25 नोट रखने की छूट है। याद रहे, सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर से पांच सौ एक हजार के पुराने नोट अमान्य कर दिए थे और तब से वे चलन में नहीं है।
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