सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन अधिकारियों से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और डिजीलॉकर प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत अन्य दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहा है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को सलाह दी है। मंत्रालय में प्राप्त कई शिकायतें और आरटीआई आवेदनों के जवाब में है नागरिकों ने इस मुद्दे को उठाया औj कहा कि डिजीलॉकर या पारिवहन ऐप में उपलब्ध दस्तावेज यातायात पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा मान्य नहीं माना जाता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजीलॉकर प्लेटफार्म और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एमपीरिवहन मोबाइल ऐप में नागरिक के ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र या किसी अन्य प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा है।
मंत्रालय ने कहा कि डिजीलॉकर या एमपीरिवहन पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम- 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
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