चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को होने वाले 18 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे।
नामांकन के लिए अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 24 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है।
चुनाव आयोग ने चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के 18 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
चुनाव आयोग के अनुसार इन 18 सीटों में लगभग 31 लाख 80 हजार मतदाता हैं।
इन 18 विधानसभा क्षेत्रों में माओवाद से प्रभावित बस्तर डिवीजन के सभी सात जिले और राजनंदगांव जिले के 6 निर्वाचन क्षेत्रों की 12 सीटें शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ से प्राप्त समाचार के अनुसार कलेक्टर डाॅ प्रियंका शुक्ला ने 16 अक्टूबर मंगलवार को मनोरा जनपद के कई मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने यह भी कहा कि हर मतदान केन्द्र में साफ पेयजल की सुविधा एवं दिव्यांगजनों हेतु रैम्प एवं अन्य सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए।
नारायणपुर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने कलेक्टरेट रिटर्निग कक्ष की सुरक्षा और आसपास लगाए गए बेरिकेट पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की।
कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 88 दंतेवाड़ा अजजा सौरभ कुमार के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही 16 अक्टूबर 2018 को प्रातः11 बजे से नामांकन दाखिला आंरभ हो गया है।
दुर्ग के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है जिसके तहत चार से अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते ।
अगर कोई भी भंडारा या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रसाद वितरण कराना चाह रहा है तो पहले उसे निर्वाचन कार्यालय में आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी।
जिस दिन भंडारा या प्रसाद वितरण होगा उस दिन निर्वाचन कार्यालय से कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। अगर इस दौरान कोई प्रत्याशी वहां आकर वोट देने की अपील करता है तो उक्त भंडारे का सारा खर्च उसके खाते में जुड़ जाएगा।
Follow @JansamacharNews