राष्ट्रपति (President) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) पर लागू होने वाला संविधान आदेश 2019 (Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019) जारी कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान आदेश 2019 (Constitution Order 2019) ने समय समय पर संशोधित किये गये 1954 के संविधान आदेश का स्थान लिया है।
जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान आदेश 2019 (Constitution Order 2019) तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
आदेश के तहत अनुच्छेद 367 में कई धाराएं जोड़ी गई हैं।
अब राज्य की संविधान सभा (Constituent Assembly) को विधान सभा (Legislative Assembly) के नाम से जाना जायेगा।
जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द द्वारा जम्मू कश्मीर(Jammu Kashmir) के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35 ए को रद्द कर दिये जाने के आदेश के जारी हो जाने के बाद अब जम्मू-कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त हो गया है।
अनुच्छेद 370 के रद्द होजाने के बाद जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) और लद्दाख में कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीद सकेगा और सरकार में किसी भी पद पर नौकरी कर सकेगा।
जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान आदेश 2019 (Constitution Order 2019) के लागू होजाने के बाद अनुच्छेद 35ए के रद्द हो जाने से जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) के निवासियों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई है और अब वे भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह होगए हैं।
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