पुडुचेरी Puducherry की उपराज्यपाल किरण बेदी Lieutenant Governor Kiran Bedi को राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन कामकाज में सीधे हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।
यह आदेश जारी करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने मंगलवार को कहा कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप करने या कार्य करने की कोई शक्तियां नहीं हैं।
उच्च न्यायालय का उक्त आदेश पुडुचेरी कांग्रेस के विधायक लक्ष्मीनारायणन द्वारा 2017 में दायर एक रिट याचिका पर आया है।
इस रिट में उपराज्यपाल किरण बेदी Kiran Bedi की शक्तियों को लेकर सवाल किया गया था कि मंत्रि परिषद के बावजूद दिन-प्रतिदिन के कामकाज में उपराज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है।
File photo Kiran Bedi
इसे पुडुचेरी प्रशासन में किरण बेदी Kiran Bedi के लिए एक बड़े झटके के रूप मे देखा जारहा हे।
ऐसा माना जाता है कि इस केन्द्र शासित प्रदेश में मई 2016 से पद संभालने के बाद से ही उपराज्यपाल किरण बेदी का मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के साथ कई मसलों पर विवाद चल रहा था।
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