मुंबई, 9 दिसम्बर | यह खबर उन लोगों के लिए मुफीद नहीं है, जिन्होंने रेलवे, मेट्रो या बस टिकट खरीदने के लिए 500 रुपये के पुराने नोट अभी तक अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि इन जगहों पर इन नोटों का इस्तेमाल अब 15 दिसम्बर की जगह 10 दिसम्बर तक ही किया जा सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बदलाव को लेकर एक अधिसूचना जारी की है।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू) में रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि रेलवे टिकट काउंटरों, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की बसों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवाओं में 10 दिसम्बर की आधी रात से 500 रुपये के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे।
उपनगरीय रेल सेवा व मेट्रो रेल सेवा के लिए टिकट खरीदने में भी 500 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
सरकारी अस्पतालों में हालांकि इलाज व सरकारी अस्पतालों में मौजूद दवाखानों से चिकित्सक की पर्ची पर दवा खरीदने के लिए 15 दिसम्बर तक 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे।
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित मिल्क बूथ, श्मशान व कब्रिस्तान, चिकित्सकों की पर्ची व पहचान पत्र दिखाने पर सभी दवा दुकानों में दवा खरीदने के लिए तथा एलपीजी सिलेंडर की खरीद के लिए 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे।
500 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा संचालित सभी धरोधरों को देखने के लिए एंट्री टिकट खरीदने में किया जा सकेगा।
इसके अलावा 500 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल कुछ अन्य जगहों जैसे केंद्र या राज्य सरकार को देय नगरपालिका तथा स्थानीय निकायों के शुल्क, कर व जुर्माने के भुगतान में, पानी व बिजली बिलों के भुगतान में, न्यायालय शुल्क तथा केंद्र व राज्य सरकारों के कॉलेजों, नगरपालिका तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में प्रति छात्र 2,000 रुपये तक शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। –आईएएनएस
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