उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले ( Ram Janmbhoomi-Babri Masjid land dispute) की सुनवाई ( hearing) आज 40वें दिन पूरी हो गयी(concluded) ।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) ने विवादित अयोध्या मामले (Ayodhya Dispute Case) में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभवतः 134 साल पुराने इस मामले का फैसला 17 नवंबर से पहले आ सकता है।
प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India0 रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने लगातार चालीस दिनों तक रोज़ाना सुनवाई की।
संविधान पीठ (Constitution bench) ने दोनों पक्षों को तीन दिन का और समय दिया है कि अगर वे चाहें तो अपनी याचिका में की गयी मांग में कुछ बदलाव कर सकते हैं।
पीठ के अन्य न्यायाधीशों में एस ए बोवड़े, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नज़ीर शामिल हैं।
उधर समाचारों में कहा गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) विवादित अयोध्या भूमि को छोड़ने के लिए तैयार है।
मुख्य न्यायाधीश गोगोई के 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले अयोध्या का फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
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