सागर , ,08 सितम्बर (जनसमा)। मध्यप्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन प्रायवेट स्कूलों ने निर्धन वर्ग के बच्चों को एडमिशन नहीं दिये हैं, उनकी मान्यता रद्द होगी।
यह जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चे का आधार-कार्ड एक नवम्बर तक हर हाल में लिंक किया जाये। बच्चों को योजनाओं का लाभ आधार-कार्ड के जरिये ही दिया जा रहा है। इसलिये जरूरी है कि उनके आधार-कार्ड को लिंक किया जाये।
स्कूल शिक्षा मंत्री बुधवार को सागर में संभाग-स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बच्चों के एडमिशन प्रायवेट स्कूल में किये जाने के कार्य की समीक्षा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्यापन कार्य के लिये अतिथि शिक्षक के साथ-साथ खेल और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिये।
Follow @JansamacharNews