Stamp & Registration

एक ही भूमि की रजिस्ट्री बार-बार अलग-अलग नाम पर किए जाने के मामलों को रोके

उत्तर प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp & Registration) विभाग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बिना किसी जाँच-पड़ताल के भूमि की रजिस्ट्री तथा एक ही भूमि की रजिस्ट्री बार-बार अलग-अलग लोगों के नाम पर किए जाने के मामलों को रोके।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगेी आदित्यनाथ जी ने गुरूवार को लखनऊ के लोक भवन में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp & Registration) विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया।

उन्होंनेे प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp & Registration) विभाग को  ई-रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं तथा कहा कि  इस सम्बन्ध में मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा की जाए।

योगेी आदित्यनाथ जी ने खनन की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के स्तर पर शीघ्रता से दूर किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने  कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp & Registration) विभाग   सर्किल रेट में यथासम्भव एकरूपता लाने के प्रयास करे।  समय की आवश्यकता के अनुरूप अधिनियमों एवं नियमों में जनहित में यदि संशोधन आवश्यक है तो उसकी कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के कार्याें में भी तेजी लायी जाए।

उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ-साथ न्यूनतम समय में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp & Registration) विभाग  की सेवाएं जनसामान्य को उपलब्ध हों।

प्रत्येक स्तर पर आधुनिक कार्यप्रणाली अपनायी जाए।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp & Registration) विभाग  से कहा कि संरक्षित विलेखों की स्कैनिंग, इण्डेक्सिंग तथा ऑनलाइन उपलब्धता जनसामान्य को हर हाल में उपलब्ध करायी जाए। इससे सम्बन्धित कार्यों को पीपीपी मोड पर भी संचालित किए जाने की सम्भावनाओं को देखा जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी योजनाएं और नीतियां लागू की जाएं, जिनसे सम्पत्ति हस्तान्तरण या सम्पत्ति विक्रय के सम्बन्ध में विवादों और हिंसा सम्बन्धी घटनाओं की गुंजाइश न हो।

उन्होंने रक्त सम्बन्धियों विशेषकर विधवा पुत्री एवं वधू के पक्ष में अचल सम्पत्ति के दान विलेख या मुख्तारनामा विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की दरों को तर्कसंगत व व्यावहारिक बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंनेे सभी विवाहों का पंजीकरण पूरी तरह बिना किसी विवाद के सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।