हरियाणा राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवासीय भूखंडों के रूपांतरण और नगरपालिका सीमा के भीतर पुनर्वास. नगर आयोजना एवं सुधार न्यास योजनाओं में ऐसे अवैध रूपांतरणों के नियमितकरण के लिए नीति मानकों में संशोधन करने को मंजूरी दी गई।
इस संशोधन से रूपांतरण शुल्क या फीस 50 प्रतिशत तक कम होगी।
रूपांतरण/नियमितकरण के लिए आवेदन सरकार द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से तीन महीने के भीतर कराया जा सकेगा ।
संशोधन के तहत नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए मौजूदा भवनों के नियमितकरण के लिए रूपांतरण शुल्क या फीस को 15,325 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 7,662 रुपये प्रति वर्ग मीटर और नए रूपांतरणों के लिए 14,000 रुपये से घटाकर 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
अन्य नगर निगम क्षेत्रों में मौजूदा भवनों के नियमितकरण के लिए रूपांतरण शुल्क या फीस को 12,180 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 6090 रुपये और नयों के लिए 11,000 रुपये से घटाकर 5,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक किया गया है।
नगर परिषद क्षेत्रों में मौजूदा भवन के नियमितकरण के लिए प्रति वर्ग मीटर के शुल्क या फीस को 10,608 रुपये से घटाकर 5304 रुपये तक और नयों के लिए 9000 से घटाकर 4500 रुपये तक किया गया है।
अन्य नगर समितियों के क्षेत्रों मेंए मौजूदा भवन के नियमितकरण के लिए प्रति वर्ग मीटर के शुल्क या फीस को 9316 रुपये से घटाकर 4658 रुपये तक और नयों के लिए 8000 रुपये से घटाकर 4000 रुपये तक कम किया गया है।
इसके अलावा समय सीमा में आदेश जारी करने की तिथि से तीन महीने का विस्तार प्रदान करने निर्णय भी लिया गया है ताकि लोग नीति के तहत रूपांतरण/नियमितकरण के लिए आवेदन कर सकें।
Follow @JansamacharNews