रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (Reserve Bank of India (RBI)) ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत यस बैंक (Yes Bank) की वित्तीय स्थिति में गंभीर गिरावट देखते हुए उसके प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिया है।
यस बैंक (Yes Bank) के खाता धारक रिजर्व बैंक के अगले आदेश तक अपने खातों से 50 हजार रुपये तक की राशि निकाल सकेंगे।
आज 5 मार्च को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व डीएमडी और सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक (Yes Bank) का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने यस बैंक (Yes Bank) के बोर्ड को भी रद्द कर दिया, जो पिछले छह महीनों से अपेक्षित पूंजी नहीं जुटा पा रहा है।
रिजर्व बैंक ने बेड लोन के बढ़ते मामलों के कारण यह कदम उठाया है क्योंकि निजी ऋणदाता वित्तीय स्थितियों से जूझ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया है।
बैंकिग मामलों के कुछ जानकारों का कहना है कि जोरशोर से चढ़ा एक बेंक कुप्रबंधन और बैड लोन के चलते डूबने के कगार पर पहुँच गया किन्तु रिजर्व बैंक ने उसे जनहित में थाम लिया।
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