नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (जनसमा)। सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट कम्पनी आम्रपाली समूह के निदेशकों को कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर रोक लगादी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कंपनी को नोटिस जारी किया और आम्रपाली सिलिकॉन सिटी फ्लैट ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर दो हफ्तों के भीतर अपना जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गृह खरीदारों की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील शेखर नफाडे़ को न्यायमित्र (एमिस कुरीया) नियुक्त किया है।
उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में अम्रपाली सेंचुरियन पार्क प्राइवेट लिमिटेड की तीन अन्य परियोजनाओं में निवेश करने वाले 100 घर खरीदारों द्वारा एक समान याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर को केंद्र और आवास समूह को नोटिस जारी किया था।
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