इंदौर, 23 नवंबर | केंद्र सरकार द्वारा 500-1,000 रुपये के नोट अमान्य किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया पर होने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों से समाज में अशांति फैलने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है।
जिलाधिकारी व जिला दंडाधिकारी पी. नरहरि ने नोटबंदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और उसे लाइक, फॉरवर्ड करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी पी. नरहरि ने 14 नवंबर को एक आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा में बगैर किसी वैधानिक आधार के पुराने नोट पर आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रतिबंधित कर दिया। नरहरि द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से पता चल रहा है कि नोट बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे ऑडियो व वीडियो संदेशों का प्रसारण किया जा रहा है, जिससे शांति-व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं।
उन्होने अपने आदेश में आगे लिखा है कि मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पिछले दिनों एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजी अशांति के कारण गंभीर लोक-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी।
नरहरि द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इंदौर राजस्व सीमा में बिना किसी वैधानिक आधार के पुराने नोट को बदलने या उसके संबंध में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, मैसेज करने, उसको फॉरवर्ड करने, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्स एप आदि सोशल मीडिया पर पोस्ट, लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।
जिला दंडाधिकारी नरहरि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक शांति के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 14 नवंबर, 2016 से 12 जनवरी, 2017 तक प्रभावी रहेगा।
–आईएएनएस
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