नई दिल्ली, 8 नवंबर (जस)। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे अचानक राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की कि मंगलवार रात 12 बजे से 5 सौ और 1 हजार रुपए के नोट ‘लीगल टेंडर’ नहीं रहेंगे यानी अवैध घोषित कर दिए गए हैं।
अर्थ जगत के विशेषज्ञों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और कालेधन पर रोक लगाने के लिए एक कठोर कदम है।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सभी नागरिक अपनी आवश्यकता के लिए 5 और 1 हजार रुपये के नोट अपने पहचान पत्र आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बैंकों और डाकघरों में जहां उनके खाते हैं जमा करा सकते हैं। खाते में जमा की गई यह राशि जमाकर्ता की ही होगी। जमाकर्ता प्रतिदिन 10 हजार रुपये और प्रति सप्ताह 20 हजार तक की राशि निकाल सकेंगे। 10 नवंबर से 24 नवंबर के बीच यानी अगले 15 दिनों के लिए 4 हजार रुपये तक 5 सौ और 1 हजार के नोट बदले जा सकेंगे।
मोदी ने कहा कि जब तक नए नोटों की उपलब्धता नहीं हो जाती तब तक यह जमा करने की सुविधा दी गई है। 50 दिनों का समय दिया गया है ताकि जमा करने के लिए अफरा-तफरी न हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रात्रि 12 बजे से 5 सौ और 1 हजार के नोट कागज के टुकटे़ समान रह जाएंगे लेकिन सौ रुपए से नीचे तक के नोट और सिक्के चलते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि यह फैसला ईमानदार नागरिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है।
30 दिसंबर तक जो लोग पैसा जमा नहीं करा पाएंगे उन्हें एक आखिरी अवसर दिया जाएगा।
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