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तीन बडी कम्पनियों पर 6 करोड 27 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (जनसमा)। काॅम्पीटीशन कमिशन आॅफ इण्डिया (सीसीआई) ने तीन बडी कम्पनियों पर 6 करोड 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जिन कम्पनियों पर लगाया गया है, वे हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल), आदित्य बिरला कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (एबीसीआईएल) और गुजरात ऐल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल)।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा दायर संदर्भ पर गुरूवार को अंतिम आदेश पारित किया गया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पाया कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल), आदित्य बिरला कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (एबीसीआईएल) और गुजरात ऐल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) ने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों के भाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिन्हें पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड (पीएसी) की खरीद के लिए जारी किया गया था।

पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड का इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।

जीआईएल और एबीसीआईएल की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कि वे एकल आर्थिक कंपनियां हैं, सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि ये दोनों कंपनियां न केवल कानूनी तौर पर अलग-अलग कंपनियां है बल्कि इन्होंने इन टेंडरों में व्यक्तिगत हैसियत और अलग-अलग रूप से भाग लिया है।

सीसीआई ने कहा कि कानून के अनुच्छेद 3(3) के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही के संदर्भ में एकल आर्थिक कंपनी की अवधारणा का इससे कोई संबंध नहीं है, खासतौर से बोली के भाव बढ़ाने/कपटपूर्ण बोली के मामले में।

उपरोक्त कंपनियों को बंद करने का आदेश देने के अलावा, सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण करने के लिए जीआईएल, एबीसीआईएल और जीएसीएल पर 2.30 करोड़ रुपये, 2.09 करोड़ रुपये और 1.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

जुर्माने की राशि जीआईएल और एबीसीआईएल के पिछले तीन वर्षों के औसत महत्वपूर्ण कारोबार की 6 प्रतिशत की दर से लगाई गई है।

आयोग ने जीआईएल और एबीसीआईएल के आचरण पर नजर रखी थी, क्योंकि इन कंपनियों ने स्पष्ट रूप से अलग-अलग बोली जमा करते समय प्रतिस्पर्धा का मुखौटा बनाकर एक साझा चैनल के जरिए इसे तैयार किया और अंतिम रूप दिया।

तरल क्लोराइड के लिए टेंडर में बोली के कथित भाव बढ़ाने के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर एक अन्य संदर्भ में पारित आदेश देखें- तरल क्लोराइड एक अन्य रसायन है जिसका इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।

सीसीआई ने इसमें कोई उल्लंघन नहीं पाया क्योंकि महानिदेशक द्वारा आधारभूत मूल्य, परिवहन लागत, करों और पक्षों की लाभ सीमा के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया जैसा कि पिछले संदर्भ में किया गया था।

सीसीआई के आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।