नई दिल्ली, 29 मार्च | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक बड़े फैसले में कहा कि एक अप्रैल के बाद देश में बीएस-4 उत्सर्जन का अनुपालन न करने वाले किसी भी वाहन को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वाहन निर्माताओं पर बीएस-4 गैर अनुपालन वाहनों की बिक्री करने को लेकर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा कि सभी वाहन-पंजीकरण प्राधिकरण एक अप्रैल के बाद बीएस-4 गैर अनुपालन वाले वाहनों के पंजीकरण नहीं करेंगे।
अदालत ने बिक्री पर रोक लगाते हुए कहा कि लोगों का स्वास्थ्य “वाहन निर्माताओं के व्यावसायिक हित से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।”
हालांकि, अदालत ने कहा कि अगर यह सबूत पेश किया जाता है कि वाहन को एक अप्रैल से पहले खरीदा गया था, तो उसका पंजीकरण किया जा सकेगा। –आईएएनएस
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