जोधपुर, 18 जनवरी| बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया। उन पर 1998 में काले हिरण को मारने का आरोप था। सलमान के खिलाफ यह मामला वर्ष 1999 में दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने इस मामले की सुनवाई नौ जनवरी को पूरी कर ली थी और फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने जब फैसला सुनाया कि इस मामले में अभिनेता दोषी नहीं हैं, उस वक्त सलमान और उनकी बहन अल्वीरा अदालत में मौजूद थे।
हिंदी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान और कुछ अन्य बॉलीवुड कलाकारों पर 1 अक्टूबर, 1998 की रात काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था।
इसी मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अवैध रूप से हथियार रखने का भी मामला दर्ज हुआ था।
पुलिस ने अदालत के बाहर एकत्रित हुए समर्थकों को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया। कई लोगों ने सलमान की तस्वीर ली हुई थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में एक अन्य मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था। यह भी चिंकारा के शिकार से संबंधित था।
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सलमान ने उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया था।
उन्हें वर्ष 2006 में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई थी।
सलमान और राज्य सरकार ने विभिन्न आधारों पर निचली अदालतों के फैसले को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने जुलाई 2016 में सलमान की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया और राज्य सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की अपील को भी खारिज कर दिया था। –आईएएनएस
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