नई दिल्ली, 19 मार्च। कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में चल रहे आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई समन जारी नहीं किया गया था।
सिंह के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गवाह दिनेश अरोड़ा द्वारा जुलाई 2023 में उनके खिलाफ बयान देने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सिंह की ओर से दलीलें सुन रही थी।
पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दो अप्रैल को भी दलीलें सुनना जारी रखेगी।
वरिष्ठ वकील ने कहा कि सिंह को कोई समन जारी नहीं किया गया और ईडी के अधिकारी सीधे उनके घर आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था।
सिंह को इस मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष, सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।
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