उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को आम्रपाली Amrapali समूह के सीएमडी अनिल शर्मा और उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत में दो निदेशकों को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।
उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने शर्मा और अन्य निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्तियों की कुर्की का भी निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू आम्रपाली Amrapali के निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर सकती है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की पीठ ने कहा कि अदालत ने कभी भी किसी एजेंसी को निदेशकों को गिरफ्तार करने से नहीं रोका, जो वर्तमान में यूपी पुलिस के नजरबंद एक होटल में रखे गए हैं।
घर खरीदारों द्वारा दायर मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार आरोपी अब तक यूपी पुलिस की हिरासत में थे।
अब दिल्ली पुलिस को अपनी ईओडब्ल्यू विंग के साथ धोखाधड़ी के एक अलग मामले में उन्हें गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की अनुमति दी गई है।
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