नई दिल्ली, 15 फरवरी | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की सीवान जेल से दिल्ली में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया। यह फैसला शहाबुद्दीन मामले की निष्पक्ष और उचित सुनवाई के मद्देनजर उठाया गया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा कि उनके आदेश को बिहार के गृह सचिव तक पहुंचाया जाए।
अदालत ने यह भी कहा कि तिहाड़ स्थानांतरण के क्रम में शहाबुद्दीन को ेकोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
आशा रंजन ने मामले की निष्पक्ष और उचित सुनवाई के लिए शहाबुद्दीन को सीवान से तिहाड़ जेल भेजने की याचिका दायर की थी।–आईएएनएस
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