नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (जनसमा)। सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म माना है। इस फैसले के साथ न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के धारा 375 को रद्द कर दिया, जिसके तहत 15 से 18 साल की उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना जाता था।
अदालत ने साथ ही कहा कि अगर पत्नी एक साल के भीतर इसकी शिकायत दर्ज कराती है तो पति को सजा हो सकती है।
यह ऐतिहासिक फैसला ऐसे समय में आया है, जब शीर्ष न्यायालय में पहले ही वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और सहमति की उम्र पर बहस छिड़ी हुई है।
अदालत ने साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया।
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