नई दिल्ली, 13 मार्च। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा (Affidavit of SBI in SupremeCourt) दाखिल कर बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में, प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य भारत के चुनाव आयोग (ection Commission of India) को प्रस्तुत किया गया है।
हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और उक्त बांड के मूल्य के बारे में विवरण भी प्रस्तुत किया है।
हलफनामा एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की ओर से दाखिल किया गया है।
हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया है। आपको बता दें कि एसबीआई ने एक पेन ड्राइव में दो पीडीएफ फाइलें बनाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ यह जानकारी साझा की है। दोनों पीडीएफ फाइलें पासवर्ड से सुरक्षित हैं।
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