Security

राज्य सरकारें डाॅक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के निर्देशों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने आज पुनः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों (healthcare professionals) , चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंटलाइन श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा (security) सुनिश्चित करें ताकि उनके खिलाफ हिंसा (Violence) को रोका जा सके।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज भारतीय चिकित्‍सा संघ के डॉक्‍टरों के साथ वीडियो कान्‍फ्रेंस के जरिये बैठक की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उन्‍हें सुरक्षा देने का आश्‍वासन दिया।

इस दौरान स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है, जो चिकित्सा पेशेवरों के कामकाज पर किसी भी सुरक्षा (security) मुद्दे के निवारण के लिए 24 × 7 उपलब्ध होंगे।

कोरोनावायरस COVID19  के मरीजों की सेवा के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले  चिकित्सा पेशेवरों या फ्रंटलाइन हेल्थकेयर श्रमिकों के अंतिम संस्कार में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को याद दिलाया कि 24 मार्च, 4 अप्रैल  और 11 अप्रैल,  2020 को सलाह जारी की थी, और अनुरोध किया  गया था कि वे स्वास्थ्य पेशेवरों, चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंटलाइन श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा (security) सुनिश्चित करें।

गृह मंत्रालय ने चिन्ता जाहिर करते हुए अपने ताजा निर्देश में कहा है कि पहले भेजे गए निर्देश के  बावजूद, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं।

यह स्पष्ट है कि इस समय, स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की किसी भी एक घटना से पूरे स्वास्थ्य सेवा समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना पैदा होने की संभावना है।

अदालत ने बीमारी के लक्षणों का पता लगाने और लोगों की जांच करने के लिए विभिन्न इलाकों का  दौरा करने वाले डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा (security)  प्रदान करने का निर्देश दिया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और प्रावधानों के अनुरूप, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों और जिला अधिकारियों से अधिनियम के प्रावधानों, या किसी भी अन्य कानून को लागू करने का आग्रह किया है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को साफ कहा है कि आपदा प्रबंधन कानून को तोड़ने वाले अपराधी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।