केन्द्र सरकार ने सलाह जारी करते हुए राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे भीड़ की हिंसा और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और इन मामलों में कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करें।
राज्य सरकारों को सलाह दिया गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 जुलाई, 2018 को दिए गए दिशा-निर्देशों को लागू करें।
सरकार ने केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इन मामलों पर विचार करेगी और अनुशंसाएं देंगी।
न्याय विभाग, कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, इस समिति के सदस्य बनाए गए है। समिति चार सप्ताह में अपनी अनुशंसाएं सरकार के समक्ष रखेगी।
केन्द्र सरकार का कहना है कि संविधान के अनुसार पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अपराध को नियंत्रित करने, कानून-व्यवस्था को बनाए रखने तथा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।
केन्द्र का कहना है किअपराध की रोकथाम करने के लिए कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।
Follow @JansamacharNews