सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों और मोबाइल फोन को आधार संख्या के साथ अनिवार्य रूप से 31 मार्च तक लिंक करने की सीमा में फिलहाल छूट दे दी है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह आदेश दिया है।
सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च की तारीख तक आधार नम्बर को अनिवार्य रूप से खातों आदि में जोड़ने के लिए निर्धारित सीमा को आगे बढ़ा दिया है।
यह छूट तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि संविधान पीठ आधार संख्या की वैधता पर फैसला न सुनादे।
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