उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की अध्यक्षता वाली पीठ गुरूवार को उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) की सुनवाई करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने 31 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) की पीड़िता की दुर्घटना पर कल 1 अगस्त, 2019 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
न्यायालय ने अपने महासचिव से भी रिपोर्ट मांगी कि उन्नाव बलात्कार (Unnao rape ) पीड़िता द्वारा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi ) को 12 जुलाई को लिखा गया एक पत्र उनके सामने लाने में देरी क्यों हुई।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) को कल 1 अगस्त, 2019 सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
पीठ ने यह भी कहा कि जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस ने इस बात पर अफसोस जताया कि अखबारों ने यह धारणा दी कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
यह बात तब ध्यान में आई जब बाल बलात्कार के मामलों में एक वकील के रूप में मदद कर रहे वरिष्ठ वकील वी गिरी ने उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) को तत्काल सुनवाई सूची में शामिल करने की मांग की।
पत्र में महिला ने आरोपियों द्वारा कथित रूप से धमकी दिये जाने और उनसे अपनी जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी।
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