Supreme Court raised questions on the selection process of two election commissioners

सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया

नई दिल्ली, 21 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियां खारिज कर दीं लेकिन कोर्ट का कहना है कि वह चुने गए चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसके तहत चयन किया गया।

समाचारों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस बात पर भी सवाल उठाया कि सर्च कमेटी ने किस तेजी से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया और किस तेजी से चयन समिति ने दो चुनाव आयुक्तों का चयन किया।