सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने अयोध्या विवाद मामले में शनिवार 09 नवंबर,2019 को अपना फैसला पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि विवादित ढाँचे की जमीन हिन्दुओं को दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने अयोध्या विवाद मामले में शनिवार 09 नवंबर,2019 को अपना फैसला पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि एएसआई के अनुसार जमीन के नीचे (Under ground) मन्दिर (Temple) था।
कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को मस्ज़िद के लिए दूसरी जगह पाँच एकड़ जमीन मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कहा कि राम जन्मभूमि (Ram Janmabhumi ) (रामलला) कानूनी व्यक्ति नहीं।
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) रंजन गोगोई ने कहा, मुस्लिम गवाहों ने भी माना, दोनों पक्ष पूजा करते थे।
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) ने यह भी कहा कि ASI ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हिन्दू अयोध्या को राम का जन्मस्थल मानते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ASI रिपोर्ट के मुताबिक नीचे मंदिर था।
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